PACL ग्राहकों को SEBI का अलर्ट, वापस चाहिए रिफंड तो भूलकर भी न करें ये काम
चिटफंड कंपनी PACL से रिफंड के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. 31 जुलाई 2019 तक पैसा रिफंड पाने के लिए निवेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं.
नई जानकारी के लिए SEBI की वेबसाइट जरूर चेक करें. (फोटो: SEBI)
नई जानकारी के लिए SEBI की वेबसाइट जरूर चेक करें. (फोटो: SEBI)
चिटफंड कंपनी PACL से रिफंड के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. 31 जुलाई तक पैसा रिफंड पाने के लिए निवेशक ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन करने के बाद पीएसीएल की योजना पर्ल्स में पैसा लगाने वाले लोगों को जल्द ही उनका पैसा वापस मिल सकेगा. लेकिन, रिफंड के लिए आपको कुछ बातों पर गौर करना होगा. खासकर ऑफलाइन मोड से रिफंड के लिए आवेदन करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी होंगी.
ऑफलाइन मोड से रिफंड
पीएसीएल निवेशकों को यह ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद को पीएसीएल का एंजेट बताता है तो जरूरी नहीं वो हकीकत में एजेंट ही हो. इसलिए अपने ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स भूलकर भी उसे न दें. क्योंकि, SEBI ने साफ कहा है कि ओरिजनल डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं. ओरिजनल डॉक्युमेंट्स को अपने पास ही संभाल कर रखना है. रिफंड के लिए इनका आपके पास होना बेहद जरूरी है.
ऑनलाइन मोड से रिफंड
ऑनलाइन मोड से रिफंड क्लेम करने के लिए इन दस्तावेजों की स्कैन कॉपी सेबी को देनी है. इसके लिए विशेष वेबसाइट http://sebipaclrefund.co.in/ बनाई गई है. यहां ही इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है.
TRENDING NOW
ऑरिजनल डॉक्यूमेंट दिखाने पर मिलेगा पैसा
पीएसीएल के निवेशकों को चाहिए कि पर्ल्स की रसीदों, सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेजों को संभालकर रखें. इन दस्तावेजों को किसी को नहीं देना है. रिफंड उन निवेशकों को ही मिलेगा, जिनके पास ओरिजनल डॉक्युमेंट्स होंगे. ऐसे में अगर आप इन्हें किसी और को सौंप देते हैं, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है.
चेक करते रहें SEBI की वेबसाइट
सभी नई जानकारी के लिए समय समय पर सेबी की वेबसाइट को चेक करते रहिए. कोई भी सूचना प्रमाणिक स्रोत से ही लीजिए. व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर आने वाले हर बात को आंख बंद करके न मानिए. एजेंटों के संपर्क में रहिए और उनकी मदद लीजिए, लेकिन उन्हें अपने डॉक्युमेंट न दीजिए. किसी भी संदेह की स्थिति में http://sebipaclrefund.co.in/ पर जाएं और पुष्टि करें.
PACL निवेशक ये वीडियो जरूर देखें
क्लेम के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन?
रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना PACL का रजिस्ट्रेशन नंबर दो बार डालना होगा और साथ ही मोबाइल नंबर भी डालना होगा. रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक पासवर्ड बनाना होंगा. अगली बार लॉनइन करने के लिए आपको पीएसीएल नंबर और ये पासवर्ड डालना होगा. दावे के लिए आपको अपना वही नाम डालना होगा, जैसा पीएसीएल के सर्टिफिकेट पर लिखा है. नाम के साथ निवेश की गई रकम का उल्लेख करना होगा. इसके साथ ही आपको अपना पैन नंबर और बैंक एकाउंट की डिटेल भी देनी होगी.
कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे?
- पैन कार्ड की कॉपी
- हाल में खिंचवाई पासपोर्ट फोटो
- कैंसिल चैक की कॉपी
- बैंकर का प्रमाणपत्र
- पीएसीएल के सर्टिफिकेट की कॉपी
- पीएसीएल की रसीदें (यदि हों तो)
ध्यान रखें ये बातें
ये दस्तावेज पीडीएफ, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड किए जा सकते हैं. ये डॉक्युमेंट ब्लैक एंड व्हाइट होने चाहिए और उनका जीपीआई 200 होना चाहिए. अगर आपके पास कोई दस्तावेज न हो, तो भी जितनी जानकारी उपलब्ध हो, उसे डालकर लॉग-आउट कर सकते हैं. बाद में लॉग-इन करके दावे संबंधी आवेदन को पूरा किया जा सकता है. सफलतापूर्वक क्लेम अपलोड होने पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट नंबर आएगा. इसका मतलब है कि आपका आवेदन हो गया है.
11:05 AM IST